उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 69000 सीटों में से 37339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड पर रखने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 जुलाई 2020 को होगी।
इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 40-45 प्रतिशत कटऑफ पर उत्तीर्ण हुए शिक्षामित्रों का डाटा मांगा था। वहीं शिक्षामित्रों का कहना था कि लिखित परीक्षा में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र सरकार द्वारा निर्धारित 60-65 प्रतिशत के कटऑफ के साथ पास हुए। लेकिन इसका कोई डाटा नहीं कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास होते। इसलिए 69000 पदों में से 37339 पदों को रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही स्टे लगा दिया जाए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 37339 पदों को होल्ड करने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। हालांकि शेष बचे हुए 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे पहले 3 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। उस वक्त अधिकतर सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए अपने जिलों के बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय पर पहुंचे थे।
हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और बुधवार को फैसला आना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाईकोर्ट की डबल बेंच अगर भर्ती प्रक्रिया से अपनी रोक हटा भी लेती है, तब भी 12 जुलाई तक 37339 पदों को भर्ती पर रोक लगी रहेगी।